भारत के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित के नेतृत्व वाला कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के चार खाली पदों को भरने के लिए केंद्र को किसी नाम की सिफारिश करने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोन्नति देकर नए जज नियुक्त करने के उसके प्रस्ताव पर गतिरोध जारी है. पता चला है...
भारत के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित के नेतृत्व वाला कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के चार खाली पदों को भरने के लिए केंद्र को किसी नाम की सिफारिश करने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोन्नति देकर नए जज नियुक्त करने के उसके प्रस्ताव पर गतिरोध जारी है. पता चला है कि शीर्ष अदालत के पांच सदस्यीय कॉलेजियम में से दो सदस्यों ने औपचारिक बैठक के बजाय एक लिखित नोट के माध्यम से शीर्ष अदालत में चार नए न्यायाधीशों को नियुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है. विरोध करने वालों में शीर्ष अदालत के एक वकील भी शामिल हैं. प्रधान न्यायाधीश ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और शीर्ष अदालत 10 अक्टूबर को फिर से खुलने वाली है.